ग्वालियर में लाेगाें ने घर पर इंजॉय किया संडे, खुली रहीं मेडिकल, खान-पान की दुकानें


 काेराेना संक्रमण के खतरे काे देखते हुए शनिवार रात दस बजे से साेमवार सुबह छह बजे तक लॉकडाउन की घाेषणा की है। इसके तहत रविवार काे सुबह बाजार पूरी तरह बंद रहे, लाेगाें ने संडे घर में इंजॉय किया। हालांकि हाेली के त्याेहार काे देखते हुए दाेपहर तीन बजे तक चिन्हित स्थानाें पर रंग गुलाल की दुकानें दाेपहर तीन बजे तक खुली रहीं, लेकिन लॉकडाउन के चलते बाजार में खरीदार बहुत कम दिखाई दिए। इसके अलावा मेडिकल स्टाेर, पेट्राेल पंप आैर खान-पान की दुकानें खुली रहीं, जिससे लाेगाें ने काफी राहत की सांस ली।

शहर में बढ़ रहे कोविड-19 के संक्रमण को देखते हुए शनिवार को कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह की अध्यक्षता में क्राइसिस मेनेजमेंट की बैठक बुलाई गई।

जिसमें प्रत्येक रविवार को लाकडाउन का फैसला लिया गया। लॉकडाउन हाेने के कारण अनावश्यक आवागमन बंद रहा, अधिकांश चाैराहाें से पुलिस भी नदारद थी। इसके बाद भी बाजाराें में भीड़ काफी कम दिखाई दी। लाेग स्वेच्छा से ही घराें से बाहर नहीं निकले।

लाकडाउन में यह जारी रहेगी गाइड लाइन

-वस्तु, औद्योगिक इकाई के श्रमिक, कच्चे माल व उत्पाद, बीमार व्यक्तियों का परिवहन, एयरपोर्ट व रेलवे स्टेशन पर आने जाने वाले, परीक्षा में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों पर प्रतिबंध लागू नहीं है। ये अपने कार्यालय या फैक्ट्री जा सकते हैं।

-31 मार्च तक समस्त स्कूल, कालेज बंद रहेंगे। लेकिन समस्त परीक्षाएं, जिनके कार्यक्रम पूर्व से निर्धारित हैं। वे निर्धारित कार्यक्रम से होंगी। परीक्षार्थी व परीक्षा कार्य में सम्मलित अधिकारी व कर्मचारियों को आने-जाने की छूट रहेगी। परीक्षाएं प्रतिबंध से मुक्त हैं।

- 28 मार्च को लाकडाउन होने की वजह से होली का दहन सांकेतिक रूप से कर सकते हैं। शब ए बारात का कार्यक्रम भी सांकेतिक रूप से मनाना होगा। भीड़ एकत्रित करना प्रतिबंधित रहेगा।

- शहर में केमिस्ट, राशन की उचित मूल्य की दुकानें, डेयरी प्रोडक्ट, खान-पान की दुकानें, पेट्रोल पंप प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।

- गैस की होम डिलेवरी की जा सकेगी।

- फूल व गुलाल की दुकानें चिन्हित स्थानों पर दोपहर 3 बजे तक खुल सकेंगी।

- ग्वालियर व्यापार मेले में व्यापारी अपने सामान के ले जाने के लिए माल वाहक ला सकते हैं।

-28 से 30 मार्च के बीच संयुक्त संचालक कार्यालय खोला जा सकेगा।

एयरपोर्ट पर कोविड-19 की रिपोर्ट जरूरी

-विमानतल पर महाराष्ट्र से आने वाले यात्रियों का कोविड रिपोर्ट निगेटिव होने के बाद ही प्रवेश दिया जाए। कोविड टेस्ट रिपोर्ट 72 घंटे के अंदर की होनी चाहिए। ऐसे यात्री जिनके पास कोविड-19 की रिपोर्ट नहीं है, उनकी एयरपोर्ट अथोरिटी व मुख्य चिकित्सा अधिकारी को उनकी टेस्टिंग करानी होगी।

-रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड पर महाराष्ट्र, इंदौर, भोपाल से आने वाले यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग कराई जाए। तापमान अधिक पाए जाने पर कोविड-19 का टेस्ट कराया जाए।

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